Haryana Panchayati Raj Act 1994, भारतीय संविधान के भाग 9 व 11 वीं अनुसूची में शामिल किया गया 73वा सविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है।पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 तथा अनुच्छेद 40 में रखा है।
Haryana Panchayati Raj Act 1994, पंचायतो से सम्बंधित अनुच्छेद 243
अनुच्छेद
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विवरण
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अनुच्छेद 243
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परिभाषाए
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अनुच्छेद 243 A (क)
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ग्राम सभा
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अनुच्छेद 243 B (ख )
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पंचायतों का गठन
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अनुच्छेद 243 C (ग)
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पंचायतों की संरचना
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अनुच्छेद 243 D ( घ)
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स्थानों का आरक्षण
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अनुच्छेद 243 E (ड़ )
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पंचायतों की अवधि
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अनुच्छेद 243 F (च)
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सदस्यता के लिये निरर्हताए (अयोग्यता)
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अनुच्छेद 243 G (छ)
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पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
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अनुच्छेद 243 H (ज)
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पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां
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अनुच्छेद 243 I (झ)
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वितीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये वित्त आयोग का गठन
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अनुच्छेद 243 J (ञ)
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पंचायतों को लेखाओं की संपरीक्षा
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अनुच्छेद 243 K (ट)
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पंचायतों के लिए निर्वाचन
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अनुच्छेद 243 L (ठ)
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संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना
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अनुच्छेद 243 M (ड)
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इस भाग का कतिपय (थोड़े से) क्षेत्रों पर लागू न होना
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अनुच्छेद 243 N (ढ)
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विधमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
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अनुच्छेद 243 O(ण)
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निर्वाचन सम्बंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ज़न
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Haryana Panchayati Raj Act 1994