Haryana panchayati raj act 1994 | पंचायतो से सम्बंधित अनुच्छेद 243

  Haryana Panchayati Raj Act 1994,  भारतीय संविधान के भाग 9 व 11 वीं अनुसूची में शामिल किया गया 73वा सविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है।पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 तथा अनुच्छेद 40 में रखा है।

Haryana Panchayati Raj Act 1994, पंचायतो से सम्बंधित अनुच्छेद 243

अनुच्छेद

            विवरण

अनुच्छेद 243

परिभाषाए

अनुच्छेद 243 A (क)

ग्राम सभा 

अनुच्छेद 243 B (ख )

पंचायतों का गठन

अनुच्छेद 243 C (ग)

पंचायतों की संरचना

अनुच्छेद 243 D ( घ)

स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 243 E (ड़ )

पंचायतों की अवधि

अनुच्छेद 243 F (च)

सदस्यता के लिये निरर्हताए (अयोग्यता)

अनुच्छेद 243 G (छ)

पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 243 H (ज)

पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां

अनुच्छेद 243 I (झ)

वितीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये वित्त आयोग का गठन

अनुच्छेद 243 J (ञ)

पंचायतों को लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद 243 K (ट)

पंचायतों के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद 243 L (ठ)

संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना

अनुच्छेद 243 M (ड)

इस भाग का कतिपय (थोड़े से) क्षेत्रों पर लागू न होना

अनुच्छेद 243 N (ढ)

विधमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

अनुच्छेद 243 O(ण)

निर्वाचन सम्बंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ज़न

Haryana Panchayati Raj Act 1994

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